औषधि क्षेत्र के दो कच्चे माल पर न्यूनतम आयात मूल्य की समयसीमा बढ़ी
औषधि क्षेत्र के दो कच्चे माल पर न्यूनतम आयात मूल्य की समयसीमा बढ़ी
नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) सरकार ने औषधि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले दो कच्चे माल पर लागू न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की अवधि 30 नवंबर, 2026 तक बढ़ा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने बुधवार को यह जानकारी दी।
डीजीएफटी की अलग-अलग जारी अधिसूचनाओं के मुताबिक, एटीएस-8 के लिए 111 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम और सल्फाडायजीन एपीआई के लिए 1,774 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम का एमआईपी 30 नवंबर तक लागू रहेगा।
एमआईपी सरकार की ओर से तय वह न्यूनतम कीमत होती है जिस पर किसी वस्तु का आयात किया जा सकता है। इससे कम कीमत पर आयात की अनुमति नहीं होती या उस पर अधिक शुल्क लगाया जा सकता है।
भाषा राजेश राजेश प्रेम
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