मेरठ: पति की हत्या के मामले में महिला और उसके मुंहबोले भांजे को उम्रकैद
मेरठ: पति की हत्या के मामले में महिला और उसके मुंहबोले भांजे को उम्रकैद
मेरठ (उप्र), 30 सितंबर (भाषा) मेरठ की एक अदालत ने पति की हत्या के मामले में एक महिला और उसके मुंहबोले भांजे को बुधवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता ने बुधवार को पूनम और उसके मुंहबोले भांजे राहुल को अनिल की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी। अनिल पूनम का पति था।
उन्होंने बताया कि भावनपुर थाना क्षेत्र के किनानगर गांव का निवासी अनिल राजमिस्त्री था और वह अक्सर शराब पीकर अपनी पत्नी पूनम से झगड़ा करता था।
सूत्रों ने बताया कि पूनम के मुंहबोले भांजे राहुल का भी उसके घर आना-जाना था और अनिल के परिजन उसके बार-बार घर आने पर आपत्ति जताते थे।
उन्होंने बताया कि एक बार अनिल ने पूनम और राहुल को कथित रूप से आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद उसने राहुल को घर आने से रोक दिया था।
सूत्रों के मुताबिक, इसके बाद राहुल और पूनम ने कथित तौर पर अनिल की हत्या की योजना बनाई और घटना वाली रात अनिल जब शराब पीकर घर लौटा तो वह राहुल को वहां देखकर नाराज हो गया।
उन्होंने बताया कि हालांकि, बाद में राहुल और पूनम ने उसे समझा लिया और पूनम ने उससे माफी भी मांगी। पुलिस के अनुसार, रात करीब 12 बजे तीनों ने खाना खाया और राहुल तथा अनिल ने शराब पी।
सूत्रों के अनुसार अनिल के सो जाने के बाद ‘‘पूनम ने उसके पैर पकड़े और राहुल ने उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।’’ उन्होंने बताया कि सुबह पूनम ने ग्रामीणों को बताया कि ज्यादा शराब पीने के कारण अनिल की अचानक मौत हो गयी।
सूत्रों के अनुसार 27 दिसंबर 2022 को अनिल के परिजनों की तहरीर पर राहुल और पूनम के खिलाफ हत्या तथा साक्ष्य मिटाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था और जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।
भाषा सं. सलीम सिम्मी
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